
चिकित्सा विभाग की दबिश, बिना खाद्य लाइसेन्स चल रही निर्माणं एवं उत्पादक इकाई से 3200 लीटर तेल के टीन जब्त
चिकित्सा विभाग की दबिश, बिना खाद्य लाइसेन्स चल रही निर्माणं एवं उत्पादक इकाई से 3200 लीटर तेल के टीन जब्त
पाली
जिले में मिलावटखोरो के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण एच गुईटे के दिशा निर्देश पर पाली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ विकास मारवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में रानी स्टेशन में संचालित सरसो के तेल की फैक्ट्री पर रविवार को दबिश दी गयी। इस दौरान सरसो के तेल की निर्माण वं उत्पादक इकाई के मूल दस्तावेजो की जांच पडताल की गयी खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया की मुखबीर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि रानी में वर्षो से निर्माण वं उत्पादक इकाई का खाद्य लाइसेन्स नही होने के बावजूद भी खाद्य कारोबार द्वारा अवैध रूप से सरसो के 15 किलो ग्राम टीन, 05 लीटर व 01 लीटर तेल की पैकीग का कार्य चल रहा था। जिस पर खाद्य सुरक्षा मय दल द्वारा फैक्ट्री संचालक के निर्माण वं उत्पादक इकाई व गोदाम से 3200 लीटर सरसो व पोमोलीन तेल के टीन जब्त किये गये। इन सभी टीन पर भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों का लेबल पर अंकन नही पाया गया।
जांच हेतू सैंपल लिए
टीम ने कार्यवाही करते हुये गोदाम व निर्माण इकाई से 05 सेम्पल जांच हेतु लिये जिन्हे जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया।
कार्यवाही में ये रहे मौजूद
कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत, रेक्सो चालक लक्ष्मणदान चारण, होमगार्ड दिनेश कुमार गर्ग उपस्थित रहे।
टीन पर परी ब्रान्ड सरसो का लेबल
डाॅ विकास मारवाल ने बताया की राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट के रोकथाम पर कार्यवाही करते हुये रानी मैन बाजार मोती ऑयल मिल व मैसर्स फुलचन्द सोहनलाल की फर्म पर कार्यवाही की मोती ऑयल मिल में बिना लेबल के 115 टीन 15 किलो पेकिंग के मिले जिन्हे मौके पर सीज किया गया। साथ ही गोदाम में रखे हुये 24 टीन परी ब्रान्ड सरसो का तेल का लेबल लगा था। जिस पर अवधि पार तिथी का अंकन नही था। साथ ही इसी गोदाम से ज्योती ब्राण्ड के रिफांयड पामोलीन तेल के 40 टीन सीज किये गये।
मिलावट की सूचना पर मिलेगा इनाम
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया की भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधीकरण द्वारा बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 कानून के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट का संदेह होने होने पर रानी स्थित मोती ऑयल मिल निर्माण एवं उत्पादक इकाई द्वारा बाजार में विक्रय के लिए जाने वाले तेल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारीश के बावजूद कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उन्होने बताया कि आमजन को शुद्ध व सुरक्षित आहर उपलब्ध करवाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बडी कार्यवाही की गई। साथ ही खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वाले एफबीओ की सूचना देने पर राज्य सरकार 51000 की ईनाम राशी दी जायेगी ।
0 Response to "चिकित्सा विभाग की दबिश, बिना खाद्य लाइसेन्स चल रही निर्माणं एवं उत्पादक इकाई से 3200 लीटर तेल के टीन जब्त"
Post a Comment