
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:सूनसान नदी में 14 साल की नाबालिग से भाई के सामने की छेड़छाड़, दो साल बाद मिली सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:सूनसान नदी में 14 साल की नाबालिग से भाई के सामने की छेड़छाड़, दो साल बाद मिली सजा

पोक्सो कोट संख्या एक के न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दो साल पुराने मामले की बुधवार को सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने मुख्य अभियुक्त को तीन साल था सहअभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 28 अक्टूबर 2019 को एक परिवारी ने मारवाड़ जंक्शन में रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसकी 14 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ नदी से होकर घर की तरफ आ रही थी। इस दौरान मुकेश बावरी व दिलीप बावरी ने उन्हें रोका। मुकेश नाबालिग को एक तरफ ले गया तथा उससे छेड़छाड़ करने लगा तथा विरोध करने पर मारपीट की। इधर सहआरोपी दिलीप पीड़िता के छोटे भाई को एक तरफ ले गया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
मामले में 8 दिसम्बर 2021 को पोस्को कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद बिठूड़ा कलां (मारवाड़ जंक्शन) निवासी मुख्य आरोपी 20 वर्षीय मुकेश बावरी पुत्र गुलाबराम बावरी को तीन साल के साधारण कारावास व 5600 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। तथा सह आरोपी 21 वर्षीय दिलीप उर्फ मुकेश पुत्र मूलाराम बावरी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5600 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
0 Response to "नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:सूनसान नदी में 14 साल की नाबालिग से भाई के सामने की छेड़छाड़, दो साल बाद मिली सजा"
Post a Comment