-->
भारत में कोरोना: देश 21 दिन लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल

भारत में कोरोना: देश 21 दिन लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल

भारत में कोरोना: देश 21 दिन लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल

कोरोना वायरस की वजह से भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है। इस दौरान जबतक बेहद जरूरी न हो घर से न निकलें। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अगर ऐसा करते मिले तो 2 साल तक की सजा हो सकती है।

NBT
हाइलाइट्स
  • कोरोना की वजह से देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया
  • अब आप 21 दिन तक बेहद जरूरी काम न हो तो घर से न निकले
  • नियम तोड़नेवालों के लिए केंद्र सरकार ने सजा तय की, 2 साल तक की जेल
  • वहीं तेलंगाना सीएम ने चेताया कि हालात ऐसे न बनाएं कि देखते ही गोली मारनी पड़े
नई दिल्ली
देशभर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन कर दिया गया है। अगले 21 दिन आपको घर में ही रहना है। जबतक बेहद जरूरी हो घर से न निकलें क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। इसमें सजा को एक महीने से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने सख्त चेतावनी दी है कि लोग ऐसे हालत न बनाएं कि देखते ही गोली मारनी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है।

कोरोना: देश में कहां कितने केस, यहां पूरी लिस्ट


दो साल तक बढ़ सकती है सजा
21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों की बात है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही 1 महीने की सजा। लेकिन इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई, दंगे की स्थिति हुई दो सजा 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर आपके ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है, खतरा पैदा होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।


गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अफवाह फैलाता है, फिर उसे एक साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। लोगों की सहायता के लिए दिए गए फंड में घोटाला करनेवालों के खिलाफ ऐक्शन की भी बात कही गई है। ऐसे में दो साल तक की सजा। सरकारी अफसर भी इसके दायरे में होंगे। सरकार की बताई गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कॉर्पोरेट पर भी जुर्माने की बात है।

दिल्ली के सभी अस्पतालों के नंबर

  • दिल्ली के सभी अस्पतालों के नंबर

    DD RAFTAAR NEWS MEDIA

  • किस राज्य में कौन सा नंबर करें डायल
    स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन की लिस्ट जारी की है।
  • राज्यवार हेल्पलाइन नंबर
    केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वह है, 011-23978046
  • किस राज्य के किन अस्पतालों में सुविधा
  • देखें, राज्यवार अस्पतालों की लिस्ट
  • जरूरत पड़े तो जाएं ये अस्पताल

तेलंगाना में देखते ही गोली?
21 दिन के लॉकडाउन पर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कड़ी चेतावनी दी है। चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकले तो उनके पास देखते ही गोली मारने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान तेलंगाना के सीएम ने कहा कि अगर लोग लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करते रहे तो मुझे 24 घंटे के कर्फ्यू का आदेश देना होगा। केसीआर ने कहा, 'ऐसे हालात मत पैदा कीजिए, जहां सरकार के पास पुलिस को देखते ही गोली मारने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प न बचे।' सोमवार और मंगलवार को लोग जिस तरह लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकले, उससे केसीआर नाराज नजर आए।

मोदी ने कहा 21 दिन बस घर पर रहें

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।


DD RAFTAAR NEWS MEDIA

0 Response to "भारत में कोरोना: देश 21 दिन लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल"

Post a Comment

DD RAFTAAR NEWS MEDIA

#

DD RAFTAAR NEWS

#

DD RAFTAAR

DD RAFTAAR NEWS

#